भोजशाला मामले में नमाज के लिए दो किमी दूर जगह देने पर SC नाराज, केंद्र व MP सरकार को जारी किया कड़ा निर्देश
नई दिल्ली, जुलाई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह धार में स्थित भोजशाला स्मारक को लेकर दिए 14 जुलाई के उसके आदेश का पूरी तरह अक्षरशः और सही भावना के साथ पालन करे। इस आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा था कि वे मामले का फैसला हो जाने तक मुस्लिम समुदाय के लोगों को विवादित परिसर के बिल्कुल पास या नजदीक, शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए अस्थायी तौर पर एक जगह दें। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि प्रशासन ने उन्हें ऐतिहासिक स्मारक से लगभग दो किलोमीटर दूर जगह दी है, तो फिर अदालत ने केंद्र व राज्य सरकार को नया निर्देश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस बारे में दोनों सरकारों को निर्देश जारी किए। जिसमें जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस ...
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