धार, मई 15 -- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर शुक्रवार को फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने धार में भोजशाला को हिंदू मंदिर करार दिया है। कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कहा कि भोजशाला में संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती का मंदिर होने के संकेत मिले हैं । कोर्ट ने मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत देने के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने धार में ही मस्जिद के लिए जमीन आवंटन का फैसला भी राज्य सरकार पर छोड़ दिया।सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। फैसले पर धार शहर के काजी वकार सादिक ने कहा है कि हम अपने खिलाफ दिए गए फैसले की समीक...