नई दिल्ली, जुलाई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने धार में स्थित विवादित भोजशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अस्थाई तौर पर जुमे की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। गुरुवार को हुई कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार से अदालत के आदेश का पालन करते हुए जरूरी इंतजाम करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय के लिए जिस जमीन को चुना है, वह खसरा नंबर 596 है और यह जगह विवादित भोजशाला से सटी हुई दरगाह की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें उनकी तरफ से नमाज पढ़ने के लिए पास में ही जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि प्रशासन ने फिलहाल जिस जमीन की व्यवस्था की है, वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश...