मुजफ्फरपुर, अप्रैल 27 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औराई थाने के मलाही बेशी गांव में भू-विवाद में जानलेवा हमला में दोषी बुजुर्ग रामदयाल साह (62) को कोर्ट ने छह वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़ित को मिलगी। सेशन-ट्रायल के बाद सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार के कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट में आठ गवाहों को पेश किया।औराई थाने के मलाही बेशी के अंजनी कुमार ने छह अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रामदयाल साह, विजय साह, रूबी कुमारी, केशव कुमार, गोलू कुमार को आरोपित बनाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि छह अक्टूबर 2024 की सुबह आरोपित भाला,...