मुजफ्फरपुर, अप्रैल 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। औराई थाना क्षेत्र के मलाही बेशी गांव में भू-विवाद में करीब डेढ़ साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में बुजुर्ग रामदयाल साह (62) को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शरदचंद्र कुमार ने शुक्रवार को उसे दोषी ठहराया। सजा की बिंदू पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों को पेश किया।औराई थाना के मलाही बेशी के अंजनी कुमार ने छह अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रामदयाल साह, विजय साह, रूबी कुमारी, केशव कुमार, गोलू कुमार को आरोपित बनाया था। यह भी पढ़ें- पराली जलाने का आरोप लगा तीन भाइयों को पीटा एफआईआर में उसने कहा था कि छह अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग सात बजे सभी आरोपित भाला, गड़ासा, तेज ह...