धनबाद, अप्रैल 2 -- धनबाद। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए रिंग रोड निमार्ण से संबंधित भू-अर्जन के घालमेल मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष की अदालत ने तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। 17 आरोपियों को निगरानी विभाग ने नौ जनवरी को गिरफ्तार कर रिंग रोड घोटाला कांड में जेल भेजा था। उदयकांत पाठक को भी निगरानी विभाग ने इस केस में रिमांड कराया था। आरोप है कि धनबाद जिला के रिंग रोड निर्माण हेतु मौजा धनबाद, दुहाटांड़, मनईटांड़, धोखरा, विस्थापित के आवासीय कॉलनी के निर्माण हेतु मौजा तिलाटांड़, आईएसएम के विस्तारीकरण के लिए मौजा धैया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए मौजा भेलाटांड़, मैथन राइट थर्मल पावर लि० के निर्माण के लिए मौजा पांड्रा और अन्य में भू-अर्जन की कार्रवाई में व्यापक पैमा...
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