इटावा औरैया, मार्च 17 -- चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या किए जाने व दो लोगों को घायल करने के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। पांच साल पुराने इस मामले में चार दोषियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। घटना भूमि विवाद में सैफई थाना क्षेत्र में हुई थी। पहले जिनको सजा सुनाई गई थी उनमें मुख्य आरोपी के अलावा पत्नी व दो बेटे शामिल थे। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि सैफई थाना क्षेत्र के गांव ललखौर में भूमि के बंटवारे को लेकर अरविंद दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 अक्टूबर 2020 को खेत पर काम करते समय गोली मारे जाने के दौरान अरविंद दुबे की मिथलेश व पुत्र अतुल दुबे भी घायल हुए थे। मृतक के साले पंकज पांडे निवासी तपा की नगरिया करहल ने परिवार के ही उमा कांत दुबे पुत्र रमेश दुबे, अंशुल दुबे, अनुराग दुबे, अक...