मऊ, जून 6 -- मऊ, संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने चार वर्ष पूर्व पूर्व घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमि रंजिश को लेकर सात आरोपियों को दोषी करार दिया। साथ ही साथ दोषियों को दो साल तक नेक चाल-चलन बनाए रखने की शर्त पर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश जारी किया। भूमि रंजिश का मामला वर्ष 2022 का है। मामले में वादी इसरार की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के धरौली निवासी शिवचंद, दीपचंद, भानमती, नबील खान, छविलाल, रियाजुद्दीन और लालमन को बलवा करने की धमकी देने, नुकसान पहुंचाने और धमकी देने का दोषी पाया था। मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी अभिनव शुक्ला ने 3 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर घटना को संदेह से परे साबित कराया।

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