भूमि के विवाद में मारपीट में तीन वर्ष की कैद
हरदोई, मई 20 -- हरदोई। जमीन से मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद में वादी और उसके बेटे के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन विशाल दीक्षित ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार, वादी शिवकुमार सिंह का खेत नदी किनारे था। इसका कुछ हिस्सा कट गया था। इसी जगह से सुंदर अपने पुत्रों नन्हे और वीरपाल के साथ मिट्टी उठा रहा था। विरोध करने पर तीनों ने शिवकुमार सिंह पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे अशोक सिंह को भी पीटकर घायल कर दिया। घटना के संबंध में उसी दिन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.