धनबाद, नवम्बर 25 -- घनबाद। कोयला मंत्रालय ने कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम में संशोधन के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 19 नवंबर को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने की तिथि के 15 दिन के अंदर सुझाव देने हैं। 1957 (सीबीए अधिनियम) की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करने के लिए निर्धारित मौजूदा प्रक्रिया की मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। सीबीए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या भूमि-स्वामित्व विवादों से संबंधित है। ऐसे विवादों का एक प्रमुख कारण धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करने की वर्तमान प्रथा है,जो केवल बाहरी सीमा और संबंधित भूखंड/खसरा संख्याएं निर्दिष्ट करती हैं। दर्ज किए गए स्वामित्व-धारकों के नाम बत...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.