फरीदाबाद, मई 25 -- चंडीगढ़/फरीदाबाद, सरसमल। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने फरीदाबाद में भूखंड का कब्जा समय पर नहीं देने पर एचएसवीपी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। आयोग ने आवंटी को पांच हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 दिन के भीतर भुगतान कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला फरीदाबाद के सेक्टर-89 स्थित प्लॉट नंबर-47 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता आयुष कटारिया ने आयोग को बताया कि उन्होंने ई-ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट खरीदा था। नवंबर 2023 में पूरी भुगतान प्रक्रिया और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं, लेकिन करीब ढाई साल बाद भी उन्हें प्लॉट का वास्तविक कब्जा नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की ओर से स्पष्ट समयसीमा और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

एचएसवीपी की रिपोर्ट एचएसवीपी के एस्टेट ऑफिसर-द्व...