विधि संवाददाता, मई 23 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले भीम आर्मी के नेता सुधीर आर्यन को अंतरिम सुरक्षा देते हुए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पदम नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें भीम आर्मी नेता पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुधीर आर्यन पर भारतीय न्याय संहिता 353 (2) (सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान) का आरोप लगाया गया है। एफआईआर के अनुसार याची भीम आर्मी भारत एकता मिशन (बरेली मंडल) का मंडल उपाध्यक्ष है। उस पर एक्स (पहले ट्वीटर ) पर सीएम को लेकर आपत...