नई दिल्ली, मई 4 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र गाडलिंग को सोमवार को जमानत दे दी। अदालत ने यह राहत उनकी लंबी अवधि की हिरासत और निकट भविष्य में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने की संभावना कम होने के आधार पर प्रदान की। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी की अगुवाई वाली पीठ ने गाडलिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के अन्य सभी आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, इसलिए समानता के आधार पर गाडलिंग को भी यह राहत मिलनी चाहिए। इस फैसले के साथ ही आठ साल से अधिक पुराने इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं। गौरतलब है कि इस मामले में 84 वर्षीय पादरी एवं आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो गई थी।
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