नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में 2020 में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब जगताप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने कहा कि वह पांच साल से अधिक समय से हिरासत में है। जगताप की ओर से अधिवक्ता करिश्मा मारिया भी उपस्थित हुईं। हाईकोर्ट ने कहा था कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह की सक्रिय सदस्य थी, जिसने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एक सम्मेलन में अपने नाटक मंचन के दौरान न केवल आक्रामक, बल्कि अत्यधिक भड़काऊ नारे भी लगाए थे।
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