नैनीताल, सितम्बर 8 -- नैनीताल, संवाददाता। भीमताल के आमडाली के पास 25 दिसंबर 2024 को हुए रोडवेज बस हादसे के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल रवि रंजन की अदालत ने रोडवेज चालक रमेश चंद्र पांडे को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से चालक के खिलाफ तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साबित न होने पर उसे संदेह का लाभ दिया।मामले में चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1), 125(बी) और 281 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई यात्री घायल हुए थे। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक सिंह दानू ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन चालक की ओर से बस को तेज तथा लापरवा...