रांची, जून 29 -- रांची। युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में जेल में बंद आरोपी जगरनाथ गोपे को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने सोमवार को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 17 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। मामला धुर्वा (हटिया) थाना कांड संख्या 82/2026 से जुड़ा है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आरोपी पर सूचक के पति की हत्या में शामिल होने का आरोप है। अभियोजन के अनुसार, मृतक दक्षिण भारत से लौटने के बाद घर जा रहा था, लेकिन रास्ता भटककर आरोपी के घर पहुंच गया। इसके बाद आरोपी और उसके परिजनों ने चोर-चोर का शोर मचाया। शोर सुनकर पहुंचे अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक की लाठी-डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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