हिन्दुस्तान ब्यूरो, अप्रैल 1 -- बिहार सरकार ने राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को एक अप्रैल से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का आदेश दिया है। विभाग ने कहा कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। यह भी उल्लेख किया है कि पटना हाईकोर्ट ने कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है। राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों के नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है। ऐसे में इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई होगी।अतिक्रमण हटाने के पहले वेंडिंग जोन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.