भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ी राहत; H-1B वीजा पर ट्रंप की 1 लाख डॉलर फीस को कोर्ट ने रद्द किया
नई दिल्ली, जून 9 -- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के शुल्क को कोर्ट ने अवैध करार दिया है, क्योंकि इसके लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। बोस्टन में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज लियो सोरोकिन ने अपने फैसले में कहा, 'कोर्ट का मानना है कि यह नीति कांग्रेस की ओर से दी गई आवश्यक मंजूरी के बिना H-1B याचिकाओं पर टैक्स लगाती है।' यह फैसला भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत देने वाला है। यह भी पढ़ें- अब हिंद महासागर के इस द्वीप को खरीदना चाहते हैं ट्रंप; भारत से है महज इतनी दूरी H-1B कार्यक्रम अमेरिका का सबसे लोकप्रिय कार्य वीजा कार्यक्रमों में से एक है, जो अमेरिकी कंपनियों को विश्व स्तर पर कुशल प्रतिभाओं को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ट्रंप के आदेश में प्रति H-1B कार्यकर्ता पर सालाना 1 लाख डॉलर का शुल्क लगाने का प्रस्ता...
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