बगहा, मई 12 -- बेतिया,विधि संवाददाता। भाभी को शादी का झांसा दे उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में रिश्ते को शर्मशार करने वाले देवर को विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त देवर सैफुल्लाह अंसारी है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले का स्पीडी ट्रायल करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- बच्ची से यौन उत्पीड़न में 24 साल की सजामामले का विवरण उन्होंने बताया कि कांड की पीड़िता की शादी अभियुक्त के बड़े भाई से हुई थी। वह पानीपत में काम करता था। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। वह ससुराल में ही रहती थी। इस दौरान 10 फरवरी वर्ष 2023 की रात्रि उसका द...