गोरखपुर, मई 16 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। झंगहा थाना क्षेत्र के मिठाबेल गांव में चार साल पहले भाभी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए देवर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-4 ने आरोपी गिरीश नारायण दुबे उर्फ टुन्नू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2022 का है। झंगहा थाना क्षेत्र के मिठाबेल निवासी संतोष कुमार दुबे की पत्नी 45 वर्षीय अनीता दुबे अपने दो बच्चों के साथ घर में रहती थीं। संतोष दुबे दिव्यांग हैं। परिवार के अनुसार आरोपी गिरीश चंद्र दुबे अक्सर शराब पीकर घर में विवाद करता था। घटना वाले दिन तड़के करीब 4:45 बजे अनीता दुबे अपने कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और दरवाजा खुलवाने लगा।

घटनास्थल पर हमला दरवाजा ...