औरैया, जुलाई 10 -- फफूंद थाना क्षेत्र के नौ वर्ष पुराने चर्चित हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भाभी की हत्या के दोषी देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि मृतका के बच्चे को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन के अनुसार फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम मुडैना रामदत्त निवासी दीनदयाल ने सात जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री राविंद्री की शादी करीब आठ वर्ष पहले धर्मेंद्र निवासी मुडैना रामदत्त से हुई थी। धर्मेंद्र दिल्ली में निजी नौकरी करता था, जबकि घर पर राविंद्री, उसका देवर अनुरुद्ध उर्फ बबलू और ससुर रहते थे।घटना की रात देवर बबलू ने फोन कर सूचना दी कि राविंद्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ...