शिमला, सितम्बर 30 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सरकार की तीनों समय-विस्तार अधिसूचनाओं को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। हिमाचल सरकार ने बिना ठोस और लिखित कारण बताए 3 बार समय-सीमा बढ़ाई थी, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 19(7) का उल्लंघन है। अदालत ने पाया कि सरकारी फाइलों में देरी की कोई वास्तविक वजह दर्ज नहीं थी। इसके चलते 29 मार्च 2023 को जारी हुई मूल प्रारंभिक अधिसूचना भी अब स्वतः समाप्त हो गई है।प्रारंभिक अधिसूचना को माना समाप्त रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की समय-सीमा तीन बार बढ़ी, लेकिन सरकार यह ठीक से नहीं बता सकी कि आखिर देरी क्यों हुई। अदालत ने 29 मार्च 2023 की मूल प्रारंभिक अधिसूचना को भी कानून के तहत समाप्त माना है।तीन बार बढ़ाई गई समय-सीमा जस्टिस अजय मोह...