मथुरा, जून 18 -- भाड़े के हत्यारों से युवक की हत्या कराने वाली महिला सहित तीन अभियुक्तों को एडीजे स्पेशल ईसी एक्ट राजेश पाराशर की अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर अदालत में गुरुवार को (आज) सुनवाई होगी। तीनों अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरूद्ध हैं। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंर्तगत इस्कॉन मंदिर के पीछे राधा कृष्ण भवन के कमरे में 26 अक्तूबर 2023 को युवक की लोहे की रॉड आदि से पीट-पीट हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान विकास गर्ग पुत्र पवन गर्ग निवासी 111 जी ब्लॉक भाटिया पेट्रोल पम्प श्रीगंगानगर राजस्थान के रूप में हुई थी। यह भी पढ़ें- दोहरे हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास मृतक के भाई नितिन गर्ग ने वृंदावन कोतवाली में महिल...