भाजपा सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को म्यूट करने का निर्देश
नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक पॉडकास्ट में की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को म्यूट या बीप करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील ने भी 'एक्स' से संबंधित कुछ कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आश्वासन दिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मंगलवार को दुबे की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुभाष और महुआ को समन जारी किया। दुबे ने दोनों के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य रोक लगाने, माफी मंगवाने और दो करोड़ रुपये हर्जाना दिलाने की मांग की है। यह भी पढ़ें- महुआ मोइत्रा अपनी बात हटाने को तैयार! निशिकांत दुबे संग अदालती जंग में कदम पीछे लिए अदाल...
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