भाजपा विधायक की सजा पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली, जुलाई 3 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 में हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मौत मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत चार जुलाई को शनिवार (चार जुलाई) को सुनाएगी। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने राजू सिंह की सजा को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग-दो (गैर-इरादतन हत्या) व हथियार लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर दोषी ठहराया गया है। 56 वर्षीय राजू सिंह बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक हैं। यह भी पढ़ें- आज तक गलत काम नहीं किया, जो मरी वो भाभी थी; भाजपा विधायक राजू सिंह ने कोर्ट से मांगी रिहाई अदालत ने इससे पहले अपने 97 पन्नों के आदेश में कहा था कि समारोहों के दौरान हर...
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