लखनऊ, अक्टूबर 1 -- पूर्व राज्यसभा सदस्य व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर से 10 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी राजेंद्र सिंह वर्मा का जमानत प्रार्थनापत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। राजेंद्र ने प्रवक्ता जुगुल किशोर से भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के नाम पर रुपये ठगे थे। कोर्ट ने विवेचना में लापरवाही बरतने के आरोपी विवेचक उपनिरीक्षक सतीश कुमार शर्मा एवं थानाध्यक्ष हसनगंज के विरुद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ दर्ज प्रकीर्ण वाद के मामले में सुनवाई के लिए 8 अक्तूबर 2026 की तिथि नियत की गई है। विवेचना में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना किए जाने पर अदालत ने जमानत आदेश की एक प्रति पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी भेजी है। अभियोजन के अनुसार मामले ...