लखनऊ, दिसम्बर 19 -- स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 73 फैजुल्लागंज तृतीय से निर्वाचित भाजपा पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने रद्द कर दिया है। उन पर शपथ पत्र में पहली पत्नी और बच्चों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा छिपाने का आरोप सही साबित हुआ है। कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए सपा प्रत्याशी ललित तिवारी को इस वार्ड से निर्वाचित भी घोषित कर दिया। अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला याची ललित तिवारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है l अदालत में याची ललित तिवारी ने निर्वाचित घोषित किए गए प्रदीप कुमार शुक्ला के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने की याचना करते हुए चुनाव याचिका अदालत में दायर की थी l अदालत द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि विपक्षी प्रदीप कुमार शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प...
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