भागलपुर में दहेज हत्या के आरोपी को आठ साल की कैद, 10 हजार जुर्माना
भागलपुर, जुलाई 25 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने दहेज हत्या और प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी संदीप राज को दोषी ठहराते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना कांड संख्या 101/23 से जुड़ा है। अभियुक्त संदीप राज, जो नयाटोला बरारी का रहने वाला है, के खिलाफ भागलपुर पुलिस ने मजबूत साक्ष्य और पुख्ता चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की थी। न्यायालय ने धारा 304(बी) के तहत 8 वर्ष का कारावास व जुर्माना तथा धारा 498(ए) के तहत 3 वर्ष का कारावास व जुर्माना सुनाया। यह भी पढ़ें- औरैया में तीन साल, 10 गवाह और 43 पन्नों का फैसला... ऐसे उम्रकैद तक पहुंचा पत्नी का हत्यार...
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