रामपुर, जून 23 -- बलि देने के लिए मासूम भाई-बहन का अपहरण करने के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। बच्चों की बलि की कोशिश का यह चर्चित मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र के क्रमचा गांव का था। सात फरवरी 2018 को गांव के मशरूफ के यहां बुधवार को बारात आयी थी, जिसमें उसका रिश्तेदार भोट थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी शकील भी आया था। इसी बीच सुबह में करीब नौ बजे शकील उसकी बेटी मुस्कान और बेटा मेहरान को बहला-फुसलाकर घर से ले गया। अचानक बच्चों के गायब होने पर परिवार में हड़कंप मच गया था। परिवार वाले शक के आधार पर शकील के गांव पहुंचे तो शकील वहां से गायब था। जिस पर परिजनों को शक हुआ। शक की वजह यह भी थी कि शकील तांत्रिक था। जिस पर सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सिहारी ग...