नई दिल्ली, मार्च 31 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी महिला को अपने नाबालिग भाई से रेप करवाने में मदद करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने भरोसे को तोड़ते हुए अपराध में "सक्रिय और जानबूझकर" भूमिका निभाई। न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि आरोपी महिला ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर नजफगढ़ के एक सुनसान इलाके में बुलाया, जहां उसके नाबालिग भाई ने दुष्कर्म किया। कोर्ट ने पाया कि महिला न सिर्फ घटना के दौरान मौके पर मौजूद थी, बल्कि उसने पीड़िता को धमकाकर चुप रहने के लिए भी मजबूर किया। यह भी पढ़ें- एमपी में प्रेमिका को भगाने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला यह भी पढ़ें- लौट आया राजा रघुवंशी! वही एकादशी का दिन और पंडित जी की भविष्यवाणी अदालत ने भारती...
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