गोंडा, मार्च 31 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने नौ साल के बालक की हत्या करने के जुर्म में बड़े भाई को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी अमित पाठक व ओम प्रकाश शुक्ला के अनुसार वादी मुकदमा कमला देवी पत्नी स्वर्गीय सरजू ग्राम खिरौरा मोहन थाना कोतवाली देहात गोण्डा ने इस आशय की तहरीर दी कि 26 अप्रैल 2020 को समय करीब तीन बजे दिन में मेरा लड़का तिलकू (09) चन्दानी के भट्ठा के पास स्थित पीपल का पेड़ से कहीं लापता हो गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लाश को तालाब के किनारे से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दौरान विवेचना मृतक तिलकू के बड़े भाई राज कपूर उर्फ कपूरे पुत्र सरजू निवासी खिरौरा मोहन के विरुद्ध विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज...
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