हरदोई, जून 22 -- हरदोई। जिला व सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने एक फैसले में भाई की पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है । शासकीय अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि थाना मल्लावां क्षेत्र की बेरियानजीरपुर निवासी रावेंद्र उर्फ कल्लू ने 28 जून 2018 की रात अपने भाई की पत्नी सुमन देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले की रिपोर्ट गांव के विनोद कुमार ने दर्ज कराई। इसमें बताया कि 29 जून की सुबह जब वह शौच के लिए जा रहा था तब रास्ते में उसे सुमन देवी के गले में अंगोछा लिपटा मिला। घटना के कारणों में संपत्ति का विवाद रहा। सुमन देवी आरोपी रावेंद्र सिंह के भाई की पत्नी थी। उसकी संपत्ति को आरोपी हड़पना चाहता था। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष प...