बगहा, फरवरी 1 -- बेतिया। नाजायज संबंध का विरोध करने पर भवे की हत्या कर देने के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश दशम, प्रभाकर दत्त मिश्रा ने अभियुक्त हीरालाल यादव को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने यह सजा भादवि की धारा 306 में सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपए जुर्माना भीं लगाया है। सज़ायाफ्ता सिरसिया थाना के मुसहरी गांव निवासी बताया गया है। लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि लौरिया थाने अंतर्गत पराऊ टोला निवासी प्रदीप कुमार की बहन नीलू की शादी सजायाफ्ता के छोटे भाई बबलू यादव के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद नीलू का पति बबलू यादव कमाने के लिए के गयाजी शहर चला गया। उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए भवे ने नीलू के साथ नाजायज संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। भसूर के हरकत से परेशान नीलू मायके जाकर लोगों से सारी बात बताई। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.