नैनीताल, जून 3 -- नैनीताल, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और धमकी देने के आरोपों में घिरे भवाली निवासी नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।मामले में मल्लीताल थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह करीब तीन वर्ष सात माह तक नरेश के संपर्क में रही। आरोपी ने अपनी शादीशुदा होने और दो बच्चों का पिता होने की बात छिपाकर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी कराया गया। बाद में धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। अदालत को बताया गया कि विवेचना के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में आरोपों की पुष्टि की है तथा गर्भावस्था और गर्भपात से संबंधित चिकित्सीय दस्तावेज भी उपलब्ध कराए हैं। ...