भवाली में स्वास्थ्य विभाग ने अनियमितता पर क्लीनिक सील किया
नैनीताल, जुलाई 17 -- भवाली, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग ने भवाली-भीमताल रोड स्थित एक क्लीनिक पर कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अग्रिम आदेश तक क्लीनिक को सील कर दिया है। कार्रवाई उत्तराखंड नैदानिक स्थापना अधिनियम-2010 के तहत की गई है। 8 जून 2026 को औषधि निरीक्षक एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में भवाली क्षेत्र के मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान भीमताल रोड स्थित एक क्लीनिक में निर्धारित मानकों एवं पंजीकरण नियमों के विपरीत चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित होती पाई गईं थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को क्लीनिक का 50 हजार रुपये का चालान किया गया। अगले आदेश तक क्लीन...
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