हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, दिसम्बर 30 -- बिहार के किशनगंज में अदालत ने आदेश दिया है कि भवन निर्माण विभाग के दफ्तर और प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाए व्यवहार न्यायालय, किशनगंज के सब जज प्रथम की अदालत ने पुराने भुगतान विवाद में कड़ा रुख अपनाते हुए भवन निर्माण विभाग, किशनगंज के कार्यालय एवं उससे संबद्ध संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का आदेश जारी किया है। 28 जनवरी को नीलामी प्रस्तावित है, जिसके पूर्व कुर्क की गई संपत्तियों का इश्तेहार चिपकाया जा चुका है। मामला किशनगंज के संवेदक मुकेश कुमार सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने लगभग आठ वर्ष पूर्व भवन निर्माण विभाग के लिए निर्माण कार्य कराया था। कार्य पूर्ण होने के बावजूद विभाग ने अब तक उनका भुगतान नहीं किया। अधिवक्ता श्री मंडल ने बताया कि परिवादी का सूद सहित करीब 23 लाख रुपये का भुगतान लंबित है। इस संबंध में भ...
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