भवनों में चल रहे 21 अस्पतालों ने जमा कराई एनओसी
मेरठ, मई 21 -- सेंट्रल मार्केट मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग सख्त हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहर में आवासीय भवनों में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम को संबंधित प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास परिषद की एनओसी उपलब्ध करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद विभिन्न योजनाओं में संचालित हो रहे 21 अस्पतालों ने सीएमओ कार्यालय में एनओसी जमा कराई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आवासीय भवनों में चल रहे जो अस्पताल एनओसी जमा नहीं कराएंगे, इन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयार है। अस्पतालों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गोपनीय टीम बना दी है। वर्जनआवासीय भवनों में संचालित हो रहे नर्सिंग होम की मान्यता भी रद की जा जाएगी। जिनकी एनओसी विभाग के पास आएगी केवल उसी का संचालन होने दिया जाएगा। अन्य पर का...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.