भरत मुठभेड़ संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, जून 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलिस मुठभेड़ में कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की कथित 'न्यायेतर हत्या' की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 'आप कौन हैं?' याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विशाल तिवारी ने कहा कि यह जनहित याचिका सार्वजनिक हित में दायर की गई है जिस पर पीठ ने कहा कि नहीं, माफ करें। यह भी पढ़ें- भरत मुठभेड़ संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार हम सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता है। याचिका में सीबीआई से जांच का अनुरोध करते हुए दावा किया गया था कि मामले में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.