नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- Bihar News: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भभुआ नगर परिषद के मुख्य पार्षद विकास कुमार तिवारी को अयोग्य घोषित कर उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है। आयोग ने यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 18(1)(एम) के तहत की है, जिसमें 04 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है। पूर्व मुख्य पार्षद जैनेन्द्र कुमार आर्य ने आयोग में वाद दर्ज कर विकास तिवारी पर संतान की उम्र छुपाने का आरोप लगाया है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी जैनेन्द्र ने आरोप लगाया है कि विकास तिवारी को चार संतान हैं, जिनमें से कम-से-कम एक की जन्मतिथि 4अप्रैल 2008 के बाद की है। जांच के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों, विद्यालय के दस्तावेजों और जन्मतिथि संबंधी प्रमाणों के आधार पर...