भभुआ, अप्रैल 29 -- दो से अधिक संतान होने के मामले में झूठा शपथ पत्र देने व तथ्य छुपाने का आरोप आयोग ने डीएम को कार्रवाई करने और चार सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश (सर के ध्यानार्थ) भभुआ, नगर संवाददाता। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भभुआ नगर परिषद के मुख्य पार्षद विकास कुमार तिवारी को अयोग्य घोषित कर उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है। यह भी पढ़ें- भभूआ नगर परिषद अध्यक्ष पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐक्शन, हटाने का आदेश; झूठ बोलकर फंसेमुख्य पार्षद का अयोग्य होना आयोग ने यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 18(1)(एम) के तहत की है, जिसमें 04 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है। पूर्व मुख्य पार्षद जैनेन्द्र कुमार आर्य ने आयोग में वाद दर्ज कर विकास ति...