नई दिल्ली, मई 31 -- जम्मू कश्मीर की एक निचली कोर्ट ने भतीजी से बलात्कार के आरोपों में जेल जा चुके व्यक्ति को बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार हैं। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले की जो जांच की है वह भी पूरी तरह से बेकार थी। न्यायाधीश अमरजीत सिंह लांगे ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया, जबकि पुलिस अधिकारियों, कथित पीड़िता के समर्थन में आने वाले दो एनजीओ कार्यकर्ताओं और पीड़िता के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जज अमरजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह इस बात से हैरान है कि कैसे एक झूठे केस और बेकार जांच ने व्यक्ति को 1 साल 7 महीने तक जेल में बनाए रखा। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से खराब हो गई। अदालत इस बात से स...