भड़काऊ भाषण मामले में भाजपा, कांग्रेस नेताओं को राहत
नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित भड़काऊ भाषणों के मामले में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिए गए नेताओं के कथित भड़काऊ बयानों को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि उसके सामने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है, जिसके आधार पर हाईकोर्ट अपनी विशेष संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल कर नई प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दे। यह भी पढ़ें- दिल्ली दंगों से जुड़े भड़काऊ भाषणों के मामले में याचिकाएं खारिज, HC ने नेताओं के खिलाफ F...
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