नई दिल्ली, मई 23 -- Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में घर से भागी लड़की(नाबालिग) को अपने कमरे में बंधक बनाकर रोज-रोज दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाया। बीस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ अस्सी हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मुफ्फसिल लखौरा थाना के बहुरी निवासी भूलन सहनी को इस कांड में सजा दी गई है। मामले में पीड़ित किशोरी के पिता ने मुफस्सिल लखौरा थाना में वर्ष 2022 एफआईआर दर्ज करायी थी। दर्ज मुकदमे में कहा था कि 29 मई 2022 की संध्या उनकी नाबालिग पुत्री घर से निकली थी। परंतु वह घर वापस नहीं ल...