मेरठ, मई 6 -- भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई रिसीवर नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस नियुक्ति को उचित ठहराते हुए गणेश दत्त शर्मा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। गणेश दत्त शर्मा ने जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए विजय गोयल, पवन गर्ग, सुरेंद्र सिंधु, राजेंद्र वर्मा समेत अन्य को पक्षकार बनाया था। याचिका में रिसीवर नियुक्ति पर आपत्ति जताई गई थी। यह भी पढ़ें- रामलीला प्रकरण में विपक्ष को हाईकोर्ट का अंतिम मौकान्यायालय की सुनवाई मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुमित डागा ने जोरदार पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकृत व्यक्ति नहीं है...