नई दिल्ली, जनवरी 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान भगदड़ रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता को यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के समक्ष आगे बढ़ाने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश ने भीड़ प्रबंधन एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को लेकर बुनियादी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सार्वजनिक आयोजनों और सभाओं में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी के इर्द-गिर्द घूमता है। इसके लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के विशेषज्ञ अध...