नई दिल्ली, जनवरी 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान भगदड़ रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की मांग वाली याचिका पर कोई व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी मांग को आगे बढ़ाने की अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही भीड़ प्रबंधन एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को लेकर बुनियादी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि तुम्बलम गूटी वेंकटेश की ओर से दाखिल याचिका में केंद्र सरकार को बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े वाले सार्वजनिक आयोजनों के दौर...
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