औरैया, दिसम्बर 23 -- औरैया। थाना अजीतमल क्षेत्र के कस्बा अट्सू में एक वर्ष पूर्व ब्लेड से जानलेवा हमला कर तीन छात्रों को घायल करने के मामले में सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) विनय प्रकाश सिंह ने दोषी पाए गए युवक इशु और उसके भाई छोटू निवासी कस्बा अट्सू को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद जनपद के सत्र न्यायालय से सजा पाने वाला पहला मुकदमा बताया जा रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरविंद राजपूत ने बताया कि वादी हेमेन्द्र निवासी कस्बा अट्सू ने थाना अजीतमल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के...
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