आगरा, मई 21 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने एक शिकायत का निस्तारण करते हुए ब्लिंकिट से वादी को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4900 रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा के सात हजार भी अदा करें। वादी राधिका ने अधिवक्ता विश्व विजय प्रताप सिंह के माध्यम से आयोग में ब्लिंकिट (ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के विरुद्ध वाद दायर किया। आरोप था कि उसने 30 अप्रैल 25 को विपक्षी से चार हजार 900 रुपये में केनदर गोल्ड ज्वैलरी गिफ्ट बाउचर खरीदा था। जिसकी वैधता 30 अक्तूबर 25 तक थी। बाउचर के माध्यम से 18 अक्तूबर 25 को गोल्ड कॉइन लेने का प्रयास करने पर बाउचर अमान्य बताया गया। शिकायत पर न तो विपक्षी ने नया बाउचर दिया और न ही उसकी राशि वापस की। तब उसने न्याय के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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