ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को नहीं ढहाया जाएगा; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बुलडोजर वापस लौटे
निज संवाददाता, अप्रैल 28 -- संतकबीरनगर के खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर मोहल्ले में अवैध रूप से निर्मित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई। रविवार सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हटा लीं। मोतीनगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या -154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना है। तीन मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे और करीब 50 पिलर बने हुए हैं।ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के ध्वस्तीकरण पर रोक प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौलाना शमसुल हुदा खान ने मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग के जरिए कराया था। उस पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विनियमित प्राधिकारी खलीलाबाद-मगहर/एसडीएम खलीलाबाद ने मानच...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.