संतकबीरनगर, अप्रैल 28 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर मोहल्ले में अवैध रूप से निर्मित मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई। रविवार सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हटा लीं। मोतीनगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या -154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना है। तीन मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे और करीब 50 पिलर बने हुए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौलाना शमसुल हुदा खान ने मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग के जरिए कराया था। यह भी पढ़ें- मदरसे पर गरजे बुलडोजर से कौतुहल, कैमरे में कैद करते दिखे युवा उस पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विनियमित प्राधिकारी खलील...
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